Wednesday, January 30, 2019

अयोध्या मुद्दे पर आख़िर बीजेपी चाहती क्या है- नज़रिया

मोदी सरकार पर उसके समर्थकों, विशेषकर विश्व हिन्दू परिषद और संघ परिवार का ज़बरदस्त दबाव है कि अगले लोकसभा चुनाव से पहले किसी भी तरह अयोध्या के विवादित राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद स्थान पर मंदिर निर्माण का काम शुरू हो जाए.

साधु संतों के अलावा स्वयं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने खुलकर मांग की है कि मोदी सरकार राम मंदिर निर्माण के लिए संसद में क़ानून बनाए अथवा अध्यादेश लाए.

यह दबाव और मांग इसलिए है क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान स्वयं मोदी एवं बीजेपी नेताओं ने सरकार बनने पर मंदिर निर्माण का वादा किया था.

अब तो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक दोनों जगह बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है.

लेकिन मोदी सरकार ने साढ़े चार सालों में न तो पक्षकारों के बीच समझौता कराने की कोशिश की और न सुप्रीम कोर्ट में लंबित अपील को जल्दी निबटाने का प्रयास किया.

अब कार्यकाल समाप्ति की ओर है और दोबारा वापसी की गारंटी नहीं दिख रही, इसलिए मंदिर समर्थकों की बेचैनी समझ में आती है.

लेकिन क़ानून के जानकार जानते हैं कि अदालत में लंबित मुक़दमों के विषय में सरकार किसी एक के पक्ष में क़ानून नहीं बना सकती .

इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने संघ प्रमुख और अन्य मंदिर समर्थकों को सार्वजनिक तौर पर जवाब दिया कि सरकार अदालती प्रक्रिया के दौरान हस्तक्षेप नहीं कर सकती.

हॉं, अदालत का अंतिम निर्णय आने के बाद ज़रूरी क़दम उठा सकती है.

स्वाभाविक था कि इस बयान से मंदिर समर्थकों को निराशा हुई जिसकी प्रतिक्रिया प्रयागराज कुंभ में देखने को मिल रही है.

खुलकर नारे लग रहे हैं कि मंदिर नहीं तो अगले चुनाव में वोट नहीं.

पिछले चुनाव में मात्र 31 फ़ीसदी वोट से मोदी सरकार बनी थी. वोटों में मामूली गिरावट भी बीजेपी के विपक्ष में बैठने का कारण बन सकती है.

समझा जाता है कि इसीलिए अपने समर्थकों को साधे रखने के लिए मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दाखिल की है कि अयोध्या में अधिग्रहित 67 एकड़ ज़मीन में से मूल विवादित ज़मीन से इतर फ़ालतू ज़मीन राम जन्म भूमि न्यास को वापस देने की अनुमति दी जाए.

कहां है ये ज़मीन
मूल विवादित भूमि वह है, जहाँ छह दिसंबर 1992 तक विवादित मस्जिद खड़ी थी. इसका रक़बा एक तिहाई एकड़ से भी कम है जिसे कोर एरिया कहा जाता है.

मस्जिद गिरने के बाद तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार ने एक क़ानून बनाकर हाईकोर्ट में चल रहे चारों मुक़दमे समाप्त कर दिए थे और अग़ल बग़ल की 67 एकड़ ज़मीन अधिग्रहित कर ली थी.

इतनी अधिक ज़मीन इसलिए अधिग्रहित की थी कि जो पक्ष अदालत से कोर एरिया जीते उसे रास्ता, पार्किंग व अन्य तीर्थ यात्री सुविधाएँ बनाने के लिए ज़मीन मिल जाए.

बाक़ी ज़मीन हारे हुए पक्ष को देने की व्यवस्था थी, जिससे हिंदू-मुस्लिम दोनों समुदायों को संतुष्ट किया जा सके.

इस 67 एकड़ में वह 42 एकड़ ज़मीन भी शामिल है जो वर्ष 1991 में कल्याण सिंह सरकार ने एक रुपए सालाना की लीज़ पर राम जन्म भूमि न्यास को दी थी. बाक़ी ज़मीनें कई मंदिरों और व्यक्तियों की थीं.

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याद दिला दें कि यह 42 एकड़ ज़मीन इंदिरा गॉंधी की इच्छानुसार कांग्रेस की वीर बहादुर सरकार ने मस्जिद के बग़ल में राम कथा पार्क बनवाने के लिए अधिग्रहित की थी.

तत्कालीन सरकार ने संवैधानिक प्रावधान के अनुसार राष्ट्रपति के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट से राय मॉंगी थी कि क्या विवादित भूमि पर पहले कोई मंदिर स्थित था, जिसे तोड़कर मस्जिद बनी थी.

सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रश्न का जवाब देने से इनकार कर दिया, साथ ही हाईकोर्ट में चल रहे चारों मुक़दमे जीवित कर दिए, जिससे अपील का मौलिक अधिकार समाप्त न हो.

सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1994 में अधिग्रहण क़ानून को वैध ठहराया था. साथ ही यह भी कहा था कि क़ानून के मुताबिक़ ज़मीन का उपयोग यानि मंदिर-मस्जिद रास्ता, पार्किंग और यात्री सुविधाओं के बाद जो फ़ालतू ज़मीन बचे उसे उसके मूल मालिकों को वापस किया जा सकता है.

यानी यह प्रक्रिया विवाद के संपूर्ण समाधान के बाद होगी. अदालत ने तब तक यथास्थिति बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार को कस्टोडियन बना दिया था. इसी व्यवस्था में कमिश्नर फ़ैज़ाबाद उस ज़मीन के रिसीवर हैं.

इससे पहले वर्ष 2002 में जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तब भी मंदिर निर्माण शुरू करने के लिए कुछ ज़मीन देने के लिए विश्व हिन्दू परिषद ने आंदोलन किया था.

तब वीएचपी अधिग्रहित क्षेत्र में सांकेतिक शिला पूजन करना चाहती थी. किन सुप्रीम कोर्ट ने फिर से स्पष्ट किया कि सम्पूर्ण अधिग्रहित क्षेत्र का कोई हिस्सा विवाद के निबटारे तक किसी को नहीं दिया जा सकता.

तब बीजेपी सरकार ने ही अयोध्या में निषेधाज्ञा लगाकर फ़ोर्स के ज़रिए हज़ारों कार सेवकों को अयोध्या घुसने से रोक दिया था.

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